Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana : आवास से जुड़ा मुद्दा नागरिकों के जीवन में बेहद महत्वपूर्ण विषय होता है।इसे ध्यान में रखते हुए राज्य एवं केंद्र सरकार समय-समय पर योजनाएं लेकर आती हैं जिनके कारण नागरिकों को सुविधाए प्राप्त होती रहती हैं। इसी संदर्भ में मध्य प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री आवासीय अधिकारी योजना मध्यप्रदेश 2021 के साथ सामने आई है। इस योजना के तहत उन परिवारों को लाभ मिलेगा जिनके पास अपनी जमीन नहीं है। इस योजना के अंतर्गत सरकार ऐसे परिवारों को सुविधा प्राप्त करवाएगी जिनके पास अपना भूखंड नही है, ताकि वो अपना जीवन ठीक से जी पाए। तो आइए इस आर्टिकल के माध्यम से विस्तार में जानें, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के बारे में।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना मध्यप्रदेश 2024 (Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana MP in Hindi)
योजना का नाम | मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना |
राज्य | मध्यप्रदेश |
लॉन्च की गई | अक्टूबर, 2021 |
लाभार्थी | मध्यप्रदेश के भूमिहीन परिवार |
आवेदन | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | saara.mp.gov.in |
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना उद्देश्य (Objective)
मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई है। इस योजना का उद्देश्य इस तथ्य को सुनिश्चित करना है कि राज्य का हर परिवार अपनी खुद की जमीन का मालिक हो जिससे उनकी सभी मौलिक जरूरते पूरी हो सके। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई यह एक दूरदर्शी योजना है।
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मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना विशेषताएं (Features)
- मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के अंतर्गत सरकार गरीब परिवारों की मदद करेगी जिनके पास रहने के लिए अपनी छत नहीं है।
- इस योजना के तहत ऐसे परिवारों को मुफ्त जमीन दी जाएगी जिनके पास अपना घर नहीं है और ऐसा करने के लिए सरकार उन परिवारों से कोई पैसा नहीं लेगी।
- इस योजना में मिलने वाली जमीन का क्षेत्रफल अधिक से अधिक 60 वर्ग मीटर का होगा।
- मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना की महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि लाभार्थियों को इसके अंतर्गत भूखंड निशुल्क प्रदान किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना में जिन परिवारों को आवास प्रदान किया जाएगा उन परिवारों में पति पत्नी और उनके बच्चे शामिल किए जाएंगे। आपको बता दें कि यहां ऐसे परिवारों को भी सुविधा मिलेगी जहां एक से अधिक परिवार साथ रह रहे होंगे।
- इस योजना में दिए जाने वाले भूखंड के मालिक के नाम के स्थान पर पति पत्नी का नाम संयुक्त रूप से होगा।
- इस योजना में लाभ देने के लिए परिवारों से जुड़ी ग्रामवर सूची निर्धारित की जाएगी जिनमें संबंधित ग्रामीणों को जगह मिलेगी।
- इस सूची को चौपाल, चावड़ी, गुड़ी जैसे सार्वजनिक स्थलों एवं ग्राम पंचायतों से जुड़े कार्यालयों में लगाया जाएगा।
- यह योजना लाभ ले रहे परिवारों को भूखंड प्रदान करेगी और साथ ही उन्हें बैंक एवं अन्य योजनाओं में मिलने वाली लोन की सुविधा उठाने में भी सहयोग देगी।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना पात्रता (Eligibility)
- मुख्यमंत्री आवासीय अधिकार योजना में लाभार्थी बनने के लिए यह आवश्यक है कि नागरिक मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो।
- इस योजना के तहत उन परिवारों को भी लाभ मिलेगा जहां एक से अधिक परिवार रहते हैं।
- योजना के लाभार्थी वैसे परिवार नहीं बन पाएंगे जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा की जमीन है या खुद का घर है।
- ऐसे परिवार जिन्हे सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित दुकानों से राशन खरीदने की परमिशन नहीं है वो इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे
- ऐसे परिवार या परिवारों से संबंधित सदस्य जो कि करदाता हैं, उन्हे इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
- आवेदक परिवार को कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में नही है।
- आवेदक का नाम उस ग्राम में जहां वह आवासीय भू-खण्ड चाहता है दिनांक 01 जनवरी, 2021 तक की मतदाता सूची में नाम दर्ज है।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना दस्तावेज (Documents)
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- गरीब रेखा का बीपीएल कार्ड
- आधार कार्ड
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना आधिकारिक वेबसाइट (Official Website)
मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की आधिकारिक वेबसाइट की घोषणा सरकार द्वारा अभी नहीं की गई है। परंतु इस योजना से संबंधित आवेदन SAARA पोर्टल पर दिया जा सकता है ।यहां जाकर एलिजिबल परिवार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना आवेदन (Application)
इस योजना में लाभ पाने के लिए परिवारों को ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, जिसके तहत वो SAARA पोर्टल पर जा सकते हैं। यहां स्वयं का रजिस्ट्रेशन करवा कर लॉगइन करके फॉर्म भरना होगा।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के दिशा निर्देश
आवंटन के दिशा निर्देश
प्रत्येक परिवार को न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं के साथ प्रतिष्ठापूर्ण जीवन यापन करने का अधिकार है। केन्द्र अथवा राज्य की आवासीय याजनाओं का हितग्रहियों को आवास भू-खण्ड प्राप्त होने पर ही वास्तविक रूप से लाभ प्राप्त हो सकता है। आवासीय भू-खण्ड प्राप्त होने पर शासकीय याजनाओं एवं बैंक से आवास ऋण में प्राप्त करने में सहायता हो सकती है। अत: राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में ‘आबादी क्षेत्र’ की भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध कराने के लिये “मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना” प्रारम्भ की जा रही है।
प्रक्रिया
- आवेदक द्वारा आवसीय भू-खण्ड प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन SAARA पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।
- उक्त प्रस्तुत आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी को परीक्षण/प्रतिवेदन हेतु प्रेषित किया जायेगा।
- ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी द्वारा आवेदन की जांच कर प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा।
- प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार प्रारंभिक/परीक्षण कर पात्र/अपात्र आवेदकों की सूची तैयार की जाएगी।
- पात्र,अपात्र परिवारों की ग्राम पंचायतवार सूची संबंधित ग्राम के निवासियों से आपत्तीयां या सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु प्रकाशित की जायेगी। सूचना चौपाल, गुडी, चावडी आदि सार्वजनिक स्थलों तथा ग्राम पंचायत कार्यालयों में चस्पा की जायेगी।
- तहसीलदार सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख और स्थान पर आपत्तियों और सुझाव का परीक्षण करेगा और पात्र, अपात्र आवेदकों की सूची तैयार करेगा।
- तहसीलदार पात्र, अपात्र आवेदकों की सूची ग्राम सभा के अनुमोदन हेतु प्रेषित करेगा जो ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन कर तहसीलदार को विचारार्थ प्रेषित की जाएगी। जिस पर तहसीलदार आवंटन हेतु आदेश पारित करेगा।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना हेल्पलाइन नंबर (Helpline Number)
अभी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना से संबंधित हेल्पलाइन नंबर को जारी नहीं किया है। उम्मीद है इसकी सूचना जल्द ही अपडेट की जाएगी। राज्य सरकार गरीब परिवारों को उनकी अपनी छत दिलवाने के प्रयास की ओर अग्रसर है और इस दिशा में प्रतिदिन कदम उठाए जा रहे हैं।आशा है इस योजना से जुड़े हेल्पलाइन नंबर और अन्य जानकारियां जल्दी साझा होंगी।