हरियाणा दयालु योजना 2024, ऑनलाइन आवेदन, लाभ (Deen Dayal Upadhyay Antyodaya Parivar Yojana (DAYALU) Haryana Dayalu Yojana in Hindi)

Haryana Dayalu Yojana : हरियाण के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर राज्य की जनता के लिए कई सारी योजनाओं को हर साल शुरू करती है। इनको शुरू करने के साथ-साथ इसका लाभ भी जनता को प्राप्त कराती है। इस बार हरियाणा सरकार ने एक नई योजना की घोषणा की है। जिसका नाम दयालु योजना है। इसके अंतर्गत राज्य के अंत्योद परिवारों को आर्थिक सहायता प्राप्त कराई जाएगी। ये सहायता उन परिवारों को प्राप्त कराई जाएगी। जिनके परिवार में या तो मृत्यृ हुई हो या फिर कोई व्यक्ति दिव्यांगता हो। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि उनके परिवार में किसी तरह का कोई संकट ना आए। इसके अलावा और क्या-क्या है इस योजना में इसके बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त कराएंगे।

 

हरियाणा दयालु योजना 2024 (Haryana Dayalu Yojana in Hindi)

योजना का नाम हरियाणा दयालु योजना
किसके द्वारा शुरू हुई हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा
उद्देश्य मृत्यृ या दिव्यांग को आर्थिक सहायता प्रदान कराना
लाभार्थी हरियाण के अंत्योदय परिवार
आर्थिक लाभ 1 लाख से 5 लाख रूपये तक
आवेदन ऑनलाइन
हेल्पलाइन नंबर जारी नहीं

 

हरियाणा सीएम दयालु योजना क्या है (What is Haryana Dayalu Yojana)

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 16 मार्च को राज्य के लोगों के लिए एक नई योजना को शुरू किया। जिसके अंतर्गत अंत्योदय परिवार को इससे जोड़ा जाएगा। अगर उनके परिवार में किसी भी सदस्य की प्राकृतिक मृत्यृ और दुर्घटना की वजह से दिव्यांगता हो गया है। उसे सरकार की ओर से 1 लाख रूपये से लेकर 5 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान कराएगी। इसे अलग-अलग आयु वर्ग के लोगों को प्राप्त कराई जाएगी। इस योजना से पहले एक बीमा योजना शुरू की गई थी। जिसके तहत लोगों को लाभ प्राप्त  हो रहा था। अब इसे भी उसमें ही जोड़ा जाएगा। ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ प्राप्त होगा।

 

हरियाणा दयालु योजना का उद्देश्य (Objective)

हरियाणा दयालु योजना एक मात्र ऐसी योजना है जिसके जरिए अंत्योदय परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान कराई जाएगी। ताकि उनके परिवार को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि कई बार होता है कि, लोगों को इस संकट के बाद काफी परेशानी होती है। जिसको समाप्त करने के लिए सरकार ने इस योजना को शुरू किया है।

 

हरियाणा दयालु योजना के लाभ एवं विशेषताएं (Benefit and Features)

  • इस योजना को हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया जा रहा है। इसलिए वहीं के लोगों को इसका लाभ प्राप्त होगा।
  • इस योजना के अंतर्गत हरियाणा के अंत्योदय परिवारों को जोड़ा जाएगा। ताकि उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त हो सके।
  • इस योजना के अंतर्गत आपको ऊपर दी गई जानकारी के अनुसार ही आर्थिक सहायता की धनराशि प्राप्त कराई जाएगी।
  • इस योजना के लिए आवेदक के पास बैंक खाता होना जरूरी है। ताकि उन्हें प्राप्त होने वाली राशी सीधे जमा कराई जा सके।
  • इस योजना के साथ-साथ आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का भी लाभ उठा सकते हैं।
  • हरियाणा दयालु योजना के लिए आपको किसी सरकारी दफ्तरों पर जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपक घर बैठे आवेदन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैँ।

 

हरियाणा दयालु योजना में आयु के अनुसार लाभ (Age Criteria)

आयु राशि
5 से 12 वर्ष आयु तक के लिए 1 लाख रूपये
12 से अधिक व 18 वर्ष तक 2 लाख रूपये
18 से अधिक व 25 वर्ष तक 3 लाख रूपये
25 से अधिक व 40 वर्ष तक 5 लाख रूपये
40 से अधिक व 60 वर्ष तक 2 लाख रूपये

 

हरियाणा दयालु योजना में पात्रता (Eligibility)

  • दयालु योजना के लिए आपको हरियाणा का मूल निवासी होना अनिवार्य है। तभी आपको इसके लिए पात्रता प्राप्त होगी।
  • हरियाणा दयालु योजना के तहत जिन लाभार्थी अंत्योदय परिवार की सालाना आय 1.80 लाख से कम होगी, तभी इसके लिए पात्रता प्राप्त होगी।
  • इस योजना के लिए उन्हीं लोगों को पात्रता प्राप्त होगी। जब परिवार के किसी व्यक्ति की मृत्यृ हो जाती है या फिर वो दिव्यांगत होगा।
  • इस योजना के लिए उसी परिवार को पात्रता हासिल कराई जाएगी। जिसने पास हरियाणा का पहचान पत्र होगा।
  • हरियाणा दयालु योजना के अंतर्गत 5 साल से 60 साल तक के लोग इस योजना के लिए पात्रता हासिल कर सकते हैं।

 

हरियाणा सीएम दयालु योजना में दस्तावेज (Documents)

  • हरियाणा दयालु योजना के लिए आधार कार्ड होना अनिवार्य। इससे सरकार के पास आपकी जरूरी जानकारी दर्ज रहेगी।
  • इस योजना के लिए आपको परिवार के सदस्य का मृत्यृ प्रमाण पत्र देना जरूरी होगा। इससे उनके मृत्यृ की जानकारी सरकार को पता रहेगी।
  • वार्षिक आय प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। ताकि आपके परिवार की सालान आय की जानकारी सरकार के पास जमा रहे।
  • मूल निवासी प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। क्योंकि आवेदन सिर्फ हरियाणा के निवासी ही कर सकते हैं।
  • पासपोर्ट साइज फोटो भी जरूरी है। इससे आपकी पहचान करने में सरकार को आसानी रहेगी।
  • मोबाइल नंबर भी आपको दर्ज कराना होगा। ताकि योजना की सही जानकारी आपको समय-समय पर प्राप्त होती रहे।

 

हरियाणा दयालु योजना में ऑनलाइन आवेदन (Online Apply)

हरियाणा दयालु योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन किए जाएंगे। इसकी जानकारी सरकार ने जारी की है। लेकिन आधिकारिक वेबसाइट अभी जारी नहीं की गई है। जैसे ही वो जारी की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया भी खोल दी जाएगी। इससे आवेदन कैसे करना है और इसके लिए क्या चाहिए इसकी जानकारी भी आपको प्राप्त हो जाएगी। इसी के साथ आपका समय भी बच जाएगा। क्योंकि वेबसाइट होने के कारण आप कही से भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

हरियाणा सक्षम योजना

 

हरियाणा दयालु योजना आधिकारिक वेबसाइट (Official Website)

हरियाणा दयालु योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट जारी नहीं की गई है। जैसे ही जारी की जाएगी। आपको इसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। जिसके बाद आप वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर पाएंगे। इसी के साथ जरूरी जानकारी भी आप प्राप्त कर पाएंगे। इसी के साथ अन्य योजनाओं की जानकारी भी आपको इस वेबसाइट पर प्राप्त हो जाएगी।

 

हरियाणा दयालु योजना 2024 ताज़ा खबर (Latest Update)

इस योजना के तहत हालही में खबरें आ रही है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अंत्योदय परिवारों के सदस्यों की मृत्यु या दिव्यांग होने पर सांत्वना राशि के रूप में 6.36 करोड़ रूपये लगभग 223 लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किये हैं। इसके अलावा विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार निर्धारित की गई राशि को बढ़ाने एवं आयु सीमा में भी संसोधन करने का फैसला किया है।

जी हां 25 से 40 वर्ष की आयु सीमा को अब बढाकर 25 से 45 कर दिया है और 40 से 60 वर्ष आयु सीमा को 45 से 60 वर्ष आयु सीमा कर दिया है साथ ही 45 से 60 वर्ष आयु सीमा को मिलने वाली राशि पहले 2 लाख मिलती थी जिसे बढ़कर 3 लाख कर दिया गया है।

 

हरियाणा दयालु योजना हेल्पलाइन नंबर (Helpline Number)

हरियाणा दयालु योजना जल्द ही इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर देंगे। जिसके बाद आप इसपर कॉल करके जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ कोई शिकायत है तो उसके बारे में भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जिसके बाद योजना से जुड़ी कोई भी समस्या लोगों को परेशान नहीं करेगी।

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